गंगा नदी में इफ्तार पार्टी आयोजित किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 5 मई को तय की गई है। इस मामले में आरोपियों द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है।
सरकार की ओर से दाखिल जवाब में आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जमानत याचिका का विरोध किया गया है। वहीं, आरोपियों की तरफ से राहत की मांग करते हुए कहा गया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।
मामला उस वक्त चर्चा में आया था जब गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जिसमें कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला ले सकता है।
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