रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक विवादित बयान के मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।यह मामला उस समय का है जब आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भोट थाना क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो में उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकरआपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया।
घटना पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर भोट थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर इस मामले की सुनवाई चल रही थी।अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने आजम खान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

