दोना-पत्तल कारोबारी मनीष कुमार सिंह हत्याकांड में प्रभारी जिला जज संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी नागेंद्र राजभर, गोविंद राजभर, आशीष राजभर और मनीष राजभर को राहत देने से इंकार कर दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान और अधिवक्ता अशोक सिंह प्रिंस ने प्रभावी पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 26 अप्रैल की रात घमहापुर भरथरा गांव निवासी कारोबारी मनीष कुमार सिंह अपनी फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार से सड़क किनारे बैठी एक महिला को धक्का लग गया, जिससे वह घायल हो गई।घटना से नाराज लोगों ने मनीष कुमार सिंह को घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कारोबारी की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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