नई दिल्ली: संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिसके आधार पर इसे तुरंत सूचीबद्ध किया जाए।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर अत्यधिक बल प्रयोग किया। साथ ही, इस कार्रवाई को अवैध घोषित करने, न्यायिक जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई थी।
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मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका पर नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी। अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मामले को सामान्य सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।
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वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे और कार्रवाई परिस्थितियों के अनुरूप की गई।
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