कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में खान सर को राहत, अदालत ने दी अग्रिम जमानत

पटना। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर को पटना की अदालत से कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। इसी मामले में उनके कोचिंग संस्थान के तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दी गई, जबकि गिरफ्तार दो सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत मिल गई।

यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने संस्थान के बाहर पथराव और तोड़फोड़ की तथा सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। इसके बाद हुई फायरिंग को लेकर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर और उनके तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। वहीं, न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों सुरक्षा गार्डों को भी नियमित जमानत प्रदान की गई। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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