राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि छह माह के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने की हकदार होंगी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आरोपी को जमानत पर बनाए रखना उचित नहीं है। अदालत का मानना था कि इससे मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
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गौरतलब है कि सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का जमानत आदेश निरस्त कर दिया।
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