कृष्ण जन्मभूमि विवाद में ‘लीड केस’ पर फिर होगा फैसला, हाईकोर्ट भेज सकता है SC

नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कौन-सा मुकदमा मुख्य यानी ‘लीड केस’ माना जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार के लिए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने अन्य वादियों को नोटिस दिए बिना ही एक मुकदमे में शामिल हिंदू पक्ष को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मान लिया था। पीठ के मुताबिक, हाईकोर्ट में दाखिल आवेदन का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन इसी प्रक्रिया में यह तय कर दिया गया कि कौन-सा मुकदमा मुख्य वाद के रूप में सुना जाएगा।

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सुनवाई के दौरान कुछ हिंदू पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने भी मामले को हाईकोर्ट वापस भेजने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भी मामले को हाईकोर्ट भेजने के पक्ष में है। इससे पहले 15 जुलाई को हिंदू पक्षकारों ने बताया था कि वे आपस में बातचीत कर यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन-सा मुकदमा ‘लीड केस’ बने।

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यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें एक अलग मुकदमे में शामिल हिंदू पक्ष को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानते हुए उसके वाद को मुख्य मामला घोषित किया गया था। संबंधित पक्ष ने विवादित स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग को लेकर मुकदमा दायर किया था।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी कई याचिकाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें हाईकोर्ट के 26 मई 2023 के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील भी शामिल है, जिसके तहत मथुरा जिला अदालत में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 जुलाई को एक अन्य हिंदू पक्ष को सभी कृष्ण भक्तों का प्रतिनिधि मानते हुए उसके मुकदमे को मुख्य मामला घोषित किया था। इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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