चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित महामना नगर कॉलोनी में जमीन पर कब्जे और निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वीडीए की ओर से अनधिकृत निर्माण को लेकर दोबारा सीलिंग का आदेश जारी किए जाने के बाद दूसरे पक्ष ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जमीन के स्वामित्व और आराजी नंबर की जांच कराने की मांग की है।
आनंद अग्रवाल का कहना है कि महामना नगर में उनका प्लॉट आराजी नंबर 66/2 में दर्ज है। उनके अनुसार, जमीन की मौके पर कानूनगो और लेखपाल द्वारा पैमाइश भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राजस्व अभिलेखों में नामांतरण और विरासत संबंधी कार्रवाई भी जमीन के निरीक्षण के बाद की गई है। ऐसे में उन्होंने जमीन के स्वामित्व से जुड़े विवाद में वीडीए की कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है।
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आनंद अग्रवाल ने आरोप लगाया कि स्थल को सील किए जाने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उनका कहना है कि यदि किसी निर्माण स्थल पर नोटिस चस्पा किया जाता है तो उसमें संबंधित आराजी नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चस्पा किए गए नोटिस में आराजी नंबर स्पष्ट नहीं है।
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उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि विवादित भूमि के स्वामित्व और पैमाइश की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।
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