लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निजी बिजनेस पार्क विकसित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई नीति जारी की है। इसके तहत निजी डेवलपर्स को 45 साल के पट्टे पर जमीन दी जाएगी, जिसे आगे 45 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इस पहल से औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
नई नीति के तहत बिजनेस कंसोर्टियम, आरईआईटी और सूचीबद्ध कंपनियां बिजनेस पार्क विकसित कर सकेंगी। इसके लिए कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपये और पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत सालाना टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ रुपये होना जरूरी होगा। डेवलपर के पास रियल एस्टेट या कॉमर्शियल बिजनेस में कम से कम सात साल का अनुभव भी होना चाहिए।
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