जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले में एमपीएमलए कोर्ट ने दिया जिरह का आदेश

 वाराणसी के नदेसर में हुए जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले में फिर जिरह की जानी है। धनंजय सिंह के बयान पर सवाल उठाते हुए आरोपी विधायक अभय सिंह ने फिर जिरह की अपील की थी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर फिर जिरह का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई MPMLA कोर्ट में होगी। धनन्जय के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और अभय सिंह के वकील अनुज यादव पेश होगी।

वाराणसी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के विचाराधीन केस में आज सुनवाई और जिरह होगी। कोर्ट में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह की पूर्व सांसद धनन्जय से जिरह और बहस की याचिका पर जज MP/MLA अवनीश गौतम ने जिरह का आदेश दिया है। अधिवक्ता अनुज यादव, वरुण प्रताप सिंह प्रिंस और बृजपाल सिंह यादव के जरिये आरोपी संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था, कि घटना में आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसका ट्रायल न्यायालय में चल रहा है, मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है। अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-311 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गय। कहा गया कि जिस समय गोली चलने की बात कही जा रही, उस समय वह अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के चलते अस्पताल में भर्ती था। विवेचक ने अस्पताल आकर उसका बयान लिया था। इस मामले में धनंजय सिंह से जिरह किया जाना आवश्यक है।

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