प्राणघातक हमले के मामले में मिली अग्रिम जमानत

पुरानी रंजिश को लेकर घर मे घुसकर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने ताड़ी, फूलपुर निवासी रामजगत उर्फ शिवजगत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मनोज कुमार ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 15 जुलाई 2012 को रात्रि करीब साढ़े 8 बजे ताड़ी, फूलपुर निवासी विपक्षीगण बनारसी सेठ, गुड्डू, दिनेश, रामबाबू, शिवजगत, राज, दीपक, अमन, आकाश तथा भोला पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर लाठी-डण्डा व राड से लैश होकर उसके घर पर चढ़ आये तथा भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। जब उसके भाई होसिला प्रसाद व भाभी गुड्डी देवी पत्नी होसिला प्रसाद ने मना किया तो उक्त सभी लोग उसकी भाभी व भाई को लोहे की राड व लात-घूंसे से मारने पीटने लगे। शोर सुनकर जब उन्हें बचाने उसका भतीजा लवकुश व मनीष व महाजन आये तो उनलोगों ने उन्हें भी मारते-पीटते उसके घर में घुस आये। हमले में उसकी भाभी गुड्डी देवी व लवकुश के सिर पर गम्भीर चोट लग जाने के कारण वे बेहोश हो गये। इस बीच शोरगुल सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये।

Post a Comment

Previous Post Next Post