हाईकोर्ट ने दिया फैसला, बिना इजाजत फोन कॉल रिकॉर्ड करने पर निजता के अधिकार के तहत होगी कार्यवाही

भारत में फोन कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर कई लोग ज्यादा परेशान होते हैं। कई लोग इस चीज से परेशान रहेत हैं कि कोई उनका कॉल चुपके से रिकॉर्ड न कर लें। कई लोग इस दिक्क्त में रहते हैं कि उनके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर ही नहीं दिया है। बिना किसी की इजाजत के अगर आप फोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आपके खिलाफ पुलिस कार्यवाही हो सकती है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके मोबाइल फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एचसी ने पाया कि पति द्वारा अपनी पत्नी की जानकारी के बिना उसकी फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है ।अगर आप किसी की इजाजत के बिना उसका मोबाइल कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपके खिलाफ आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इस आईटी एक्ट के तहत किसी भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के जरिए किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति की मंजूरी के बिना उससे जुड़ी सूचना, दस्तावेज जैसी चीजों को उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना पब्लिक करना धारा-72 का उल्लंघन माना जाएगा।

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