पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा।अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ.देवेश चतुर्वेदी ने इस संंबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।बता दें कि यूपी सरकार पहले भी इसी तरह का फैसला दे चुकी है। राज्य सरकार ने 2023 में भी छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था।उस समय बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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