दलित उत्पीड़न के मामले में पकड़े गए दो आरोपित को मिली अंतरिम जमानत

दलित युवक को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देने और मारने-पीटने के मामले में दो आरोपित युवकों को राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अनेई, बड़ागांव निवासी दो आरोपितों मनोज सिंह व उदय सिंह को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

साथ ही नियमित जमानत के लिए 3 मई की तिथि नियत कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार अनेई, बड़ागांव निवासी विश्वास ने दो दिसंबर 2019 को बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक दिसंबर 2019 को शाम 6 बजे अनेई बाजार में जाम लगा था। इस जाम में उसके आगे गाड़ी लेकर छोटू सिंह, बंटी सिंह, मनोज सिंह, उदय सिंह, लिटिल सिंह, संदीप सिंह, नितिन शुक्ला, अंकित सिंह व दुर्गेश सिंह के साथ 10-15 अज्ञात लोग गाड़ी को आगे पीछे करने को लेकर उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देने लगे। जब उसने विरोध किया तो वे लोग जान से मारने की नियत से उसे लात-घूसों व डंडे से मारने- पीटने लगे। जिससे वह अचेत हो गया। जिसकी सूचना पाकर जब उसकी पत्नी संग परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो उनलोगो से भी मारपीट करने व महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगे। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।

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