आजम खान को डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा, कोर्ट ने 14 लाख का लगाया जुर्माना

सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को दोषी माना था।

बता दे कि आज़म खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट तोड़फोड़, लूटपाट, व धमकाने का आरोप था. मामला 6 दिसम्बर 2016 का है. आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था. रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.

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