उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार में आज दिनांक 16/12/2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा वरुणा नदी के किनारे अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वार्ड-सिकरौल, वरूणा नदी के किनारे अतुल रहमान उर्फ़ भोला द्वारा लगभग भवन संख्या 8/14 के सामने रजा कॉलोनी में अनधिकृत रूप से लगभग 20X50 वर्ग फीट में निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई की तिथि को उपस्थित न होने के कारण ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत किये गये निर्माण को आज दिनांक 16/12/2024 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्त किया गया l
मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश , अवर अभियन्ता विनोद कुमार, प्रिया अग्रहरी, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)