प्राणघातक हमले में किशोर अपचारी को नहीं मिली जमानत

 वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर प्रधान संग मिलकर युवक का अपहरण कर जान से मारने की नियत से लाठी-डंडे से प्राणघातक हमला करने के मामले में किशोर अपचारी को राहत नहीं मिली। किशोर न्याय बोर्ड के प्रभारी मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पाण्डेय की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोर अपचारी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गंजारी, जंसा निवासिनी स्वाति सिंह ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 अक्टूबर 2024 को उसके ग्राम प्रधान अमित वर्मा, रवि पटेल, भोलू, अनिकेत व इन्द्रेश अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शाम 7 बजे पुरानी रंजिश को लेकर उसके पति को प्रधान अपनी गाड़ी में जबरदस्ती अपहरण करके उठा ले जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान शोर मचाने पर वे लोग उसके पति को सड़क पर जान से मारने कि नियत से लाठी-डन्डे से प्राणघातक  हमला किए और बाद में उसके पति को मरा समझ के छोड़ कर जाने लगे। इस दौरान हमलावरों ने जाते समय पिस्टल लहराते हुए गाली-गलौज देते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने किशोर अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था।







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