स्वर्ण लूट और पुलिस पर फायरिंग के जानलेवा आरोपी को मिली जमानत

बड़ागांव में स्वर्ण आभूषण व्यापारी को गोली मारकर लूटने के मामले में फरार चल रहे आरोपी गोलू उर्फ आशीष यादव को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है।जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।06 अप्रैल 2025 को बड़ागांव थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। 


मुखबिर की सूचना पर नेहिया प्रेमनगर क्षेत्र में घेराबंदी की गई, जहां दो संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए। रोकने की कोशिश पर दोनों भागने लगे और फिसलकर गिर गए। खेत की ओर भागते समय उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दोनों घायल हो गए।पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोलू उर्फ आशीष यादव और विकास यादव के रूप में हुई। पूछताछ में उन्होंने अहरक पश्चिमपुर गांव में स्वर्ण व्यापारी से लूट और गोली चलाने की घटना स्वीकार की। तलाशी में उनके पास से तमंचा, कारतूस, 5500 रुपये, आभूषण और दो मोबाइल बरामद किए गए। अब अदालत ने गोलू उर्फ आशीष यादव को जमानत दे दी है, जबकि मामला अभी विचाराधीन है।

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