शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग की हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के एडीजे प्रभात कुमार यादव ने आरोपी सुखदेव और संजय उर्फ रत्नेश वर्मा पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 23 सितंबर 2023 की है, जब शुभ केसरवानी नाम का किशोर अपने पिता की दुकान से सामान लेने निकला था और वापस नहीं लौटा। उसी दौरान आरोपियों ने शुभ के पिता से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने शुभ को सफेद खरगोश दिखाने का झांसा देकर अगवा किया और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। लगभग दो साल तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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