वाराणसी में एक भयावह मामला सामने आया, जिसमें भरोस कुमार पर अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। आरोपी ने पीड़िता को शौचालय में बंद किया और उसके साथ दो बार जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया। इस दरिंदगी के बाद पीड़िता किसी तरह भागकर घर पहुंची और चाची को पूरी घटना बताई। आरोपी की पत्नी ने भी स्वीकार किया कि भरोस कुमार ने गलत कार्य किया है।विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की तरफ से कुल 6 गवाह पेश किए गए, जबकि आरोपी के बचाव पक्ष के 4 परिजनों ने गवाही दी।
अभियोजन ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा की मांग की, लेकिन न्यायालय ने भरोस कुमार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसे 25 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया गया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी होगी। इस अर्थदंड की राशि सीधे पीड़िता को दी जाएगी।
