सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: देशभर के हाईवे और सड़कों से हटेंगे आवारा पशु,

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं से जुड़े एक अहम मामले में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाएं।कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा कुत्तों और जानवरों से लोगों को खतरा न हो। साथ ही, जो आवारा कुत्ते पकड़े जाएंगे, उन्हें वापस उसी जगह नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनाया। बेंच ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा तीन हफ्तों के भीतर दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।गौरतलब है कि तीन महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा पशु हटाने का आदेश दिया था और कहा था कि कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।



Ktv News Varanasi

Greeting from KTV Channel, Varanasi Leading News and Social content Provider

Post a Comment

Previous Post Next Post