वाराणसी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई। जिला जज की अदालत ने सील वजूखाने का कपड़ा बदलने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए दिया।
हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि सील किए गए वजूखाने पर लगाया गया कपड़ा बदला जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में उससे छेड़छाड़ या साजिश की आशंका जताई गई थी। याचिका में कहा गया था कि यदि कपड़ा नहीं बदला गया तो मुस्लिम पक्ष द्वारा किसी प्रकार की साजिश की जा सकती है।वहीं, मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद वजूखाना सील है, ऐसे में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नियमों के खिलाफ होगा।
जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही ज्ञानवापी परिसर का वजूखाना सील है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है।

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