वर्ष 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है।कुलदीप सिंह सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
साथ ही उन्होंने अपील पर अंतिम निर्णय आने तक सजा निलंबित किए जाने की मांग की थी। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश पारित किया।हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, रिहाई के साथ अदालत ने कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, ताकि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
अदालत के निर्देशों के अनुसार, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, जिससे वे देश छोड़कर बाहर न जा सकें।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अपील पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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