सोमवार को High Court of Judicature at Allahabad में अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भुगतान के तरीके को लेकर अहम बहस हुई। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल 1.5 करोड़ रुपए की राशि एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के माध्यम से जमा करने को तैयार हैं।हालांकि, जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि यह राशि एफडीआर के बजाय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के जरिए ही स्वीकार की जाएगी। अदालत ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया कि 25 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है।
इसके अलावा 75 लाख रुपए का एक और डीडी पूर्व में जमा कराया गया था।कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेष 1.5 करोड़ रुपए की राशि आज दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। जस्टिस शर्मा ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी राशि जमा कर दी जाती है तो राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।वहीं, यदि तय समय तक भुगतान नहीं होता है तो मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सख्त नजर आया और भुगतान के तरीके में किसी भी प्रकार की ढील देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन निर्धारित प्रारूप में ही किया जाना चाहिए।मामले की अगली सुनवाई आज दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तय समय सीमा के भीतर शेष राशि जमा होती है या नहीं, क्योंकि इसी पर राजपाल यादव की अंतरिम राहत निर्भर करेगी।

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