एसआईआर कार्य में लगे सफाईकर्मी पर हमले के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत

एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ) कार्य में लगे एक सफाईकर्मी पर कथित हमले और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने टिसौरा, चोलापुर निवासी संतोष सिंह को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 मार्च निर्धारित की है।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और अखिलेश सिंह ने पैरवी की।क्या है मामलाअभियोजन पक्ष के अनुसार, सैदपुर, जनपद गाजीपुर निवासी मुन्नर राम ने 10 फरवरी 2026 को चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह ग्राम पंचायत टिसौरा, विकास खंड चोलापुर में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत है।

शिकायत में बताया गया कि 10 फरवरी को पंचायत निर्वाचन नामावली में डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के लिए उसकी ड्यूटी बीएलओ बंदना यादव के साथ सहायतार्थ लगाई गई थी। सत्यापन के दौरान जब वह मकान संख्या 93, क्रम संख्या 762 पर संतोष सिंह के घर आधार कार्ड का नंबर लेने पहुंचे, तो आरोपी ने उसका नाम और जाति पूछी।पीड़ित के अनुसार, जैसे ही उसने अपना नाम मुन्नर राम और जाति चमार बताई, आरोपी ने कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपी ने उसे मारने-पीटने की कोशिश की, स्कूटी की चाबी छीन ली और जान से मारने की धमकी दी। बाद में आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से वह किसी तरह वहां से निकल सका और चाबी वापस मिली।दर्ज हुई गंभीर धाराएपुलिस ने इस मामले में संतोष सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।इसी प्रकरण में आरोपी ने अदालत में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर की है।मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

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