फरार आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ उद्घोषणा जारी, 30 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरार चल रहे आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी कर दी है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत की गई है, जिसमें आरोपी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।न्यायालय सूत्रों के अनुसार, शुभम जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं—धारा 616, 378, 336(4) सहित अन्य गंभीर प्रावधानों—के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूर्व में वारंट जारी किया गया था, लेकिन वारंट तामील के दौरान पता चला कि आरोपी फरार हो चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर खुद को छिपा रहा है।इसी आधार पर न्यायालय ने धारा 84 BNSS के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया। जारी उद्घोषणा के अनुसार आरोपी को 30 मार्च 2026 को एएसएस एफटीसी-14 एफसी, वाराणसी स्थित न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने विरुद्ध दर्ज मामले का जवाब देना होगा।कोतवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के ठिकाने की जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।



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