नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। प्राधिकरण के अनुसार, आधार कार्ड पहचान (Identity) का वैध प्रमाण है, लेकिन इसे जन्मतिथि (Date of Birth) के आधिकारिक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
UIDAI ने बताया कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि केवल व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित होती है और यह हर स्थिति में प्रमाणित (Verified) नहीं होती। ऐसे में किसी भी सरकारी या कानूनी प्रक्रिया में जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।प्राधिकरण ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे जन्मतिथि के प्रमाण के लिए अन्य वैध दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या शैक्षणिक प्रमाण पत्र का उपयोग करें।
यह अपडेट उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो आधार कार्ड को हर प्रकार के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार का मुख्य उद्देश्य पहचान स्थापित करना है, न कि जन्मतिथि या अन्य व्यक्तिगत विवरणों की आधिकारिक पुष्टि करना।


