धनंजय सिंह हमला मामला: विशेष अदालत का बड़ा फैसला, सभी आरोपी दोषमुक्त

जौनपुर से जुड़े चर्चित पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।यह मामला वर्ष 2002 का है, जब 4 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे धनंजय सिंह और चार अन्य व्यक्तियों पर अत्याधुनिक हथियारों से प्राणघातक हमला किया गया था। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने सुनवाई के बाद सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जिन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है, उनमें अभय सिंह (विधायक, फैजाबाद), संदीप सिंह, संजय सिंह, विनीत सिंह (एमएलसी), विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह शामिल हैं।अदालत के इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। फैसला आने के बाद कानूनी और राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई है।


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