राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार अभियान को डीएलएसए वाराणसी ने किया तेज

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को जनपद न्यायालय परिसर से माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी संजीव शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया।ये प्रचार वाहन शहर के विभिन्न क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर लोगों को 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करेंगे। इस अवसर पर न्यायपालिका, प्रशासन और बैंकिंग क्षेत्र के कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

त्वरित एवं निःशुल्क न्याय का मिलेगा अवसर

जिला जज संजीव शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां बिना जटिल प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च के आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में लाकर शीघ्र निस्तारण का लाभ उठाएं।उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता अभियानों से वादियों की झिझक दूर होती है और अधिक संख्या में लोग लोक अदालत से जुड़ते हैं, जिससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।


बैंक एवं प्रशासनिक विभागों का सहयोग

प्रचार वाहनों की रवानगी के दौरान मोटर दावा एवं दुर्घटना अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रामकेश, अपर जनपद न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी आलोक कुमार सहित जनपद के न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।इसके अलावा मुख्य राजस्व अधिकारी अजीत कुमार तथा Union Bank of India के अग्रणी जिला प्रबंधक अविनाश अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

9 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव राजीव मुकुल पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 को जनपद न्यायालय वाराणसी के साथ-साथ तहसील न्यायालयों एवं अतिरिक्त जिला न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंकिंग, राजस्व, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, समझौता योग्य फौजदारी मामले, बिजली-पानी, करारोपण, पारिवारिक विवाद तथा साझेदारी संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा।उन्होंने कहा कि लोक अदालत में पक्षकार बिना वकील के भी अपनी बात रख सकते हैं। यहां दिए गए निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें नियमित न्यायालय के फैसले के समान वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। साथ ही, कोर्ट फीस नहीं लगती और पहले से जमा फीस भी वापस कर दी जाती है।

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चलेगा अभियान

प्रचार वाहन वाराणसी के कोतवाली, चौक, सिगरा, लंका, भेलूपुर, पांडेयपुर, शिवपुर, रामनगर और चोलापुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों जैसे राजातालाब, हरहुआ, सेवापुरी और बड़ागांव में जनसंपर्क करेंगे। माइक, फ्लेक्स और पम्पलेट के माध्यम से लोगों को लोक अदालत की तिथि, स्थान और लाभों की जानकारी दी जाएगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र, सुलभ और निःशुल्क समाधान प्राप्त करें।


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