कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय पर अमेरिका में दिए गए कथित बयान से जुड़े मामले में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा है कि कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है। यह याचिका सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान ऐसा बयान दिया, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने 28 नवंबर 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने MP-MLA कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में हुई, जहां याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई आगे बढ़ाई गई।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने तथा गुरुद्वारे जाने की स्वतंत्रता नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि इस बयान से करोड़ों सिखों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी और अलख राय ने पक्ष रखा, जबकि सरकारी पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने अदालत में दलीलें पेश कीं। अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।


