केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की बिक्री को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब कोई भी ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही रिटेल पेट्रोल पंप से खरीद सकेगा। इस डीजल की आगे पुनः बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकार के आदेश के अनुसार अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को रिटेल आउटलेट्स से ईंधन नहीं मिलेगा। इन्हें केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स से ही डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी।
यह व्यवस्था 11 जून 2026 को जारी आदेश के तहत लागू की गई है। सरकार ने यह कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ी असामान्य बिक्री को देखते हुए उठाया है। यह प्रतिबंध शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को ईंधन की कोई कमी नहीं होगी।
इसके साथ ही सरकार ने ऊर्जा नीति के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने का संकेत दिया है। 22% से 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर अब एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाएगी। हालांकि वर्तमान में 20% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर किसी तरह की अतिरिक्त राहत लागू नहीं होगी। सरकार का दावा है कि इस नीति से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।


