नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए पाकिस्तान में सक्रिय 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सूची में शामिल सभी व्यक्ति भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।
अधिसूचना के अनुसार, नामित आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद समेत अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से है। इन पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकी साजिशों में शामिल रहने और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के आरोप हैं।
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सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क, उनके वित्तपोषण और सहयोगी तंत्र पर प्रभावी कानूनी शिकंजा कसना है। UAPA के तहत आतंकी घोषित किए जाने के बाद इन व्यक्तियों के खिलाफ जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी।
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केंद्र सरकार ने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति जारी रहेगी और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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