दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 'कॉकरोच जनता पार्टी' का X अकाउंट होगा बहाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया था।

यह फैसला पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया। अदालत में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकाउंट को नीट (NEET) परीक्षा के दौरान किसी तरह की अफवाह, भ्रम या अव्यवस्था फैलने की आशंका के चलते ब्लॉक किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अब परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सरकार को अकाउंट बहाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

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सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस उद्देश्य से अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वह अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में प्रतिबंध जारी रखने का कोई आधार नहीं बचता। इसी के साथ अदालत ने अकाउंट को तत्काल अनब्लॉक करने का निर्देश दिया।

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बता दें कि मई में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

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