मुंबई: अभिनेता शाहरुख खान के प्रतिष्ठित बंगले 'मन्नत' में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) द्वारा दी गई मंजूरी बरकरार रही।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल थे, ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने परियोजना की जांच कर यह पाया है कि निर्माण कानून के अनुरूप है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अतिरिक्त मंजिलें बनाना चाहता है और वह सभी कानूनी नियमों का पालन करता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
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यह मामला मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था। उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि 'मन्नत' की परियोजना पहले हुए कथित CRZ उल्लंघनों से जुड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पुरानी संरचनाओं को आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना हटाया गया, संपत्ति मूल रूप से कला दीर्घा के लिए आरक्षित थी और इसे गलत तरीके से CRZ-II श्रेणी में दिखाया गया। साथ ही तटीय कटाव, भूजल दोहन और पूर्व निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाए गए थे।
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हालांकि, इससे पहले NGT ने भी इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि नई CRZ मंजूरी अवैध तरीके से दी गई है। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि मंजूरी केवल मौजूदा छह मंजिला इमारत के ऊपर सातवीं और आठवीं मंजिल जोड़ने के लिए दी गई है। इसमें जमीन के स्तर पर किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही मुंबई महानगरपालिका ने नवंबर 2024 में भवन योजना को भी मंजूरी दे दी थी।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील भी दी गई कि मामला किसी बड़े फिल्म अभिनेता से जुड़ा होने के कारण अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के फैसले पर किसी व्यक्ति की पहचान या प्रसिद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और निर्णय केवल कानून तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया जाता है। अदालत के इस फैसले के बाद शाहरुख खान के 'मन्नत' में दो नई मंजिलों के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।



