विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया के दौरान हिजाब पहनने वाली महिलाओं की तस्वीरों को लेकर उठे सवालों पर चुनाव अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों के अनुसार, यदि फोटो में चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और पहचान में कोई कठिनाई नहीं है, तो हिजाब पहनकर खिंचवाई गई तस्वीर स्वीकार की जाएगी।
दरअसल, कई मुस्लिम महिलाओं ने शिकायत की थी कि उन्हें बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) की ओर से अलग-अलग निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर कान दिखाई देने वाली तस्वीर जमा करने को कहा गया, जबकि कुछ अधिकारियों ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने की बात कही।
![]() |
| Advertisement |
बढ़ते भ्रम के बीच जिला चुनाव अधिकारी एवं जीएचएमसी आयुक्त आर.वी. कर्नन ने कहा कि धार्मिक पहनावे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्वीर की स्वीकार्यता का आधार केवल यह है कि उसमें आवेदक का चेहरा साफ और पहचान योग्य दिखाई दे। ऐसे में हिजाब पहनकर खिंचवाई गई स्पष्ट तस्वीर भी मान्य होगी।
![]() |
| Advertisement |
![]() |
| Advertisement |



