लखनऊ। कारोबारी शिवा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को अदालत से बड़ा झटका लगा है। प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। ऐसे में जमानत देने का उचित आधार नहीं है।
इससे पहले हजरतगंज पुलिस ने गुरुवार को तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को नागपुर के बेतलारोड़ी इलाके स्थित एक फ्लैट से तीनों को गिरफ्तार किया था। लखनऊ लाने के बाद उनसे करीब साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराकर अदालत में पेश किया गया।
गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे तीनों को जिला जेल में दाखिल कराया गया। जेल में तलाशी, मेडिकल परीक्षण और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटीन बैरक में रखा गया, जबकि चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को पुरुष बैरक में भेज दिया गया।


