नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई यात्रियों को राहत देते हुए टिकट रिफंड और कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल या संशोधित करते हैं तो उन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस स्थिति में टिकट की पूरी राशि वापस की जाएगी।हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को उड़ान से कम से कम 7 दिन पहले टिकट बुक करना अनिवार्य होगा। यदि बुकिंग उड़ान से 7 दिन के भीतर की गई है, तो यह नियम लागू नहीं होगा।
डीजीसीए का यह फैसला हाल के दिनों में यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और कुछ एयरलाइनों की उड़ानों में आई परेशानियों के मद्देनज़र लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से यात्रियों को पारदर्शिता और राहत मिलेगी।नए नियमों के लागू होने के बाद एयरलाइनों को अपनी रिफंड और कैंसिलेशन नीति में आवश्यक संशोधन करने होंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट बुक करते समय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

