SIR मामले में ममता बनर्जी को झटका, चीफ जस्टिस ने सभी राज्यों को संविधान की याद दिलाई

वकील की भूमिका में पेश हुईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने SIR (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट/रिव्यू से जुड़ा मामला) को लेकर उनकी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने न केवल मामले पर टिप्पणी की, बल्कि सभी राज्यों को संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत भी दी।सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की ओर से रखी गई दलीलों पर अदालत ने सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और संस्थाओं के कामकाज में अनावश्यक दखल से बचना चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच या रिपोर्ट से जुड़े मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की टिप्पणी को सभी राज्यों के लिए एक सामान्य संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कानून के शासन को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया गया।इस फैसले को ममता बनर्जी के लिए कानूनी मोर्चे पर झटका माना जा रहा है। वहीं, विपक्ष ने इसे राज्य सरकार की रणनीति पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है। मामले में आगे की सुनवाई और संभावित आदेशों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।



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