प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिजली विभाग ने रिचार्ज कराने वाले उपभोक्ताओं को 2 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह सुविधा उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।बिजली विभाग के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस समाप्त हो जाता है, तो भी उसकी बिजली आपूर्ति तुरंत नहीं काटी जाएगी। नए नियम के तहत, बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली चालू रहेगी। इस अवधि में उपभोक्ता बिना किसी बाधा के अपना रिचार्ज करा सकते हैं।
अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और बार-बार बिजली कटने की समस्या से भी निजात मिलेगी। साथ ही, यह कदम डिजिटल भुगतान और समय पर रिचार्ज को बढ़ावा देने में मदद करेगा।बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और समय पर रिचार्ज कर अपनी बिजली सेवा निर्बाध बनाए रखें।

