वाराणसी। गंगा नदी में रोजा-इफ्तार कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में आरोपित 14 लोगों की आज कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। अब आरोपी जिला जज (DJ) की अदालत में बेल पर सुनवाई का सामना करेंगे।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल हिस्ट्री) का हवाला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भी कई खामियां पाई गई हैं, जिससे उनकी जमानत पर संदेह और गहरा गया है।बताया जा रहा है कि जांच के दौरान प्रशासन को कार्यक्रम से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन के संकेत मिले थे। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब जिला जज की अदालत में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि आरोपियों को राहत मिलती है या नहीं।

