इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को निर्धारित की गई है।
क्या है मामला
यह मामला वर्ष 2009 का है, जब मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी उन्होंने चुनाव प्रचार जारी रखा और बैठक की। इस संबंध में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एफ और 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।पुलिस ने जांच पूरी कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया। इसके बाद अफजाल अंसारी ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी, जिसमें आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।


