समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा फर्जी पैन कार्ड मामले में बढ़ा दी गई है। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को सुनाए फैसले में दोनों की पहले से तय 7-7 साल की सजा में 3-3 साल का इजाफा करते हुए अब कुल 10-10 साल की सजा कर दी है। साथ ही, कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।इससे पहले 17 नवंबर 2025 को इसी अदालत ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वे रामपुर जेल में बंद हैं।
दरअसल, 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी। सरकार का तर्क था कि मामला केवल दस्तावेजी त्रुटि का नहीं, बल्कि सरकारी पहचान पत्र के दुरुपयोग और गंभीर फर्जीवाड़े से जुड़ा है, इसलिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।गौरतलब है कि हाल ही में इसी अदालत ने आजम खान को एक अन्य मामले में आपत्तिजनक बयान को लेकर 2 साल की सजा भी सुनाई थी।


