पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक परेश राम दास को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।कैनिंग पुलिस स्टेशन में विधायक के खिलाफ एक ही दिन में छह आपराधिक मामले (FIR) दर्ज किए गए थे। इन मामलों को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि 30 जून 2026 तक अदालत की अनुमति के बिना विधायक के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत केवल इन छह FIR तक ही सीमित रहेगी।कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि मामलों की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी और विधायक को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा। यदि वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार इस अंतरिम राहत को समाप्त कराने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।


