लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले छह माह के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार, सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा)-1966 के तहत यह निर्णय लिया है। अधिसूचना लागू होने के बाद राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं की जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि जनहित एवं आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।यह प्रतिबंध अगले छह माह तक प्रभावी रहेगा।
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