20 जुलाई को हुए CJP (सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मामले से जुड़े सभी CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, ताकि सुनवाई के दौरान किसी भी अहम सबूत के नष्ट होने की संभावना न रहे।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया।
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वहीं, दिल्ली पुलिस ने अदालत में इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
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