वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने जोन-2 क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान करीब 62 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड सारनाथ क्षेत्र में यह अभियान चलाया। कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-27 के तहत 30 जून को की गई।
कार्रवाई के तहत मौजा जयरामपुर में रिंकू सिंह की 7 बीघा, आलोक सिंह की 5 बीघा, गोलू मिश्रा की 3 बीघा तथा ऋषभ सिंह की 4 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। वहीं, मगरहुआ-जयरामपुर में अनिल मिश्रा की 3 बीघा, जयरापुर में राजेश पटेल की 12 बीघा, मुनारी में संजय सिंह की 15 बीघा, मुकेश सिंह की 6 बीघा और पम्पी पटेल की 7 बीघा क्षेत्रफल में विकसित अवैध प्लाटिंग पर भी बुलडोजर चलाया गया।अभियान के दौरान जोनल अधिकारी रविन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता राजू कुमार तथा प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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वीडीए ने आमजन से अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित भूखंड का लैंडयूज अवश्य जांच लें और यह सुनिश्चित करें कि वह आवासीय श्रेणी में हो। प्राधिकरण ने कहा कि प्लाटिंग के लिए न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग होना अनिवार्य है तथा ले-आउट स्वीकृति मिलने के बाद ही प्लाटिंग एवं विक्रय कार्य किया जाए।
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प्राधिकरण ने लोगों से केवल वीडीए से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट खरीदने और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने की अपील की है। वीडीए ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार सख्त प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



