पश्चिम बंगाल सरकार ने OBC आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब राज्य में केवल 66 जातियों को ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही, OBC-A और OBC-B की मौजूदा श्रेणियों को भी समाप्त कर दिया गया है।सरकार के इस फैसले के बाद 2010 के बाद OBC सूची में शामिल किए गए मुस्लिम समुदायों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार केवल वे 66 जातियां OBC आरक्षण की पात्र होंगी, जो वर्ष 2010 से पहले राज्य की सूची में शामिल थीं।
राज्य सरकार का कहना है कि यह बदलाव अदालत के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य आरक्षण प्रणाली को कानूनी रूप से मजबूत बनाना और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराना है।
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