भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश: पास की दरगाह परिसर में जुमे की नमाज की अनुमति

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत देते हुए परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नमाज के दौरान सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच होगी। साथ ही अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो भविष्य में नमाज के लिए किसी वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।

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यह विवाद भोजशाला परिसर में पूजा और नमाज के अधिकारों को लेकर लंबे समय से चल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत शुक्रवार को परिसर में नमाज की अनुमति दी जाती थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से फिलहाल मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। हालांकि, भोजशाला परिसर से जुड़े मूल विवाद पर सुनवाई अभी जारी रहेगी और अंतिम फैसला बाद में किया जाएगा।

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