कानपुर के चर्चित पति हत्याकांड में अदालत ने पत्नी, उसके नाबालिग प्रेमी और वारदात में शामिल दो अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
अभियोजन के मुताबिक, मृतक की पत्नी का एक नाबालिग युवक से प्रेम संबंध था। इसी संबंध के चलते पति की हत्या की साजिश रची गई, जिसमें प्रेमी और उसके दो साथियों ने भी साथ दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने मामले को छिपाने और सबूत मिटाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जांच में पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई साक्ष्य और गवाह पेश किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों को हत्या और साक्ष्य नष्ट करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, जिन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, उनमें अदालत ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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